बेगुसराय, नवम्बर 5 -- Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अधिक ध्वनि एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाले लड़ी अथवा सीरीज वाले पटाखों के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप कम धुआं उत्सर्जित करने वाले अनुमोदित हरित पटाखों की ही बिक्री एवं उपयोग की अनुमति होगी। बेरियम नाइट्रेट, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड एवं एंटीमोनी युक्त पटाखों के निर्माण, भंडारण एवं क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी। पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक होगी। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान एवं न्यायालय परिसर जैसे साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित रहेगा। यह भी पढ़ें- Amroha Ne...