बेगुसराय, अक्टूबर 30 -- Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शुक्रवार को विकास विद्यालय बेगूसराय में "सुरक्षित बचपन अभियान" के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को बाल अधिकारों, यौन शोषण से बचाव, साइबर अपराधों से सतर्कता तथा कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करना था। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार ने पॉक्सो एक्ट, 2012 के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने "गुड टच" और "बैड टच" के अंतर को स्पष्ट किया। कहा कि हाथ मिलाना या कंधे पर हाथ रखना सुरक्षित स्पर्श हो सकता है। लेकिन यदि कोई स्पर्श बच्चे को असहज, डरावना या असुरक्षित महसूस कराए, तो बच्चे को चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी सूचना देनी चाहिए। यह भी पढ़ें...