BCI में मनन मिश्रा के पावर पर CJI की पीठ ने चलाई कैंची, कहा- स्थायी अध्यक्ष नहीं हैं भाजपा सांसद
नई दिल्ली।, सितम्बर 2 -- देश में वकीलों की सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली परिषद अब कोई भी नीतिगत निर्णय अकेले नहीं ले सकती है। ऐसे सभी निर्णयों में भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सक्रिय भागीदारी और सहमति अनिवार्य होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बीसीआई के वकील गुरु कृष्णकुमार से कहा कि मनन कुमार मिश्रा वर्तमान में एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए स्थायी अध्यक्ष नहीं, बल्कि एक कार्यवाहक अध्यक्ष की भांति हैं। उनका कार्यकाल राज्य बार काउंसिलों के नए चुनावों और न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.