बस्ती, सितम्बर 8 -- Basti News: बस्ती। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जगदीश प्रसाद चौधरी की अदालत ने 22 साल पुराने खेत से अरहर उखाड़ने और बाइक क्षतिग्रस्त करने के मामले में पति-पत्नी समेत तीन आरोपितों को दोषी ठहराया है।

न्यायालय का निर्णय हालांकि मुकदमे की लंबी अवधि को देखते हुए अदालत ने तीनों को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए सदाचार बनाए रखने की शर्त पर छोड़ दिया। अभियोजन के अनुसार पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के करमा महंथ गांव निवासी अविनाश कुमार यादव ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि एक जुलाई 2004 को शाम गांव के जवाहरलाल, उनके भाई हीरालाल और हीरालाल की पत्नी शकुंतला यादव उसके खेत में लगी अरहर की फसल उखाड़कर नुकसान पहुंचा रहे थे। जानकारी होने पर अविनाश बाइक से मौके पर शिकायत करने पहुंचा। आरोप है कि इस दौरान उसकी बाइक भी...