बस्ती, जुलाई 5 -- Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा एवं सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को ट्रक मालिक को मरम्मत की राशि ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- Chapra News: उपभोक्ता आयोग के सख्त रुख के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने चुकाई बीमा राशिआयोग का आदेश आयोग ने कंपनी को 2.95 लाख रुपये की मरम्मत राशि पर ब्याज सहित भुगतान करने तथा 65 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के करही गांव निवासी नयन प्रसाद गुप्ता ने अधिवक्ता गोपेन्द्र सहाय के माध्यम से आयोग में परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि उनके ट्रक का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की बस्ती शाखा से कराया गया था, जिसकी अवधि 31 अक्...