बस्ती, अक्टूबर 27 -- Basti News: बस्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती के चर्चित शंभूशरण पाल हत्याकांड में पूर्व विधायक रामकरन आर्य की आजीवन कारावास की सजा को बदलकर 10 साल के कठोर कारावास में तब्दील कर दिया है। कोर्ट ने मामले को गैर इरादतन हत्या माना है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने रामकरन आर्य की आपराधिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सरकार की अपील खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने सजा घटाकर 10 साल की मामला 23 नवंबर 1994 का है। सदर क्षेत्र के तत्कालीन विधायक जगदंबिका पाल की वाल्टरगंज रैली में जा रहे शंभूशरण पाल की जीप आवास विकास गेट के पास रुकी थी। पीछे से नगर पूर्व के तत्कालीन विधायक रामकरन आर्य की जीप से हल्की टक्कर होने पर विवाद हुआ। आरोप था कि रामकरन आर्य ने साथी से बंदूक छीनकर शंभूशरण पाल की गर्द...