बस्ती, अक्टूबर 24 -- Basti News: बस्ती। घरेलू पाइप नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन देने में देरी और उपभोक्ता को हुई परेशानी के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने टोरेंट गैस लिमिटेड के खिलाफ फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने कंपनी को 45 दिन के भीतर उपभोक्ता को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने और मानसिक, शारीरिक व आर्थिक पीड़ा के लिए एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।इसके अलावा 10 हजार रुपये अधिवक्ता शुल्क और पांच हजार वाद व्यय के रूप में देने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर देय धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। मोहल्ला बभनगावां निवासी अरुण श्रीवास्तव ने अधिवक्ता विजय त्रिपाठी के माध्यम से आयोग में परिवाद दाखिल किया था। उन्हो...