बस्ती, अक्टूबर 14 -- Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी अहमद को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 13 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए बताया कि पीड़िता ने नगर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 30 मई 2018 की शाम करीब सात बजे वह अपनी बहन के साथ घर के सामने ठेले पर फुलकी खाने गई थी। इसी दौरान नगर बाजार निवासी अहमद वहां पहुंचा और बदसलूकी करने लगा विरोध करने पर आरोपी गाली देने लगा और मारने के लिए दौड़ा लिया। उसने ठेले पर रखा सामान तोड़ दिया और ठेले वाले के साथ भी मारपीट की। साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को जान ...