बस्ती, जुलाई 18 -- Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। अब गांव में जो कचरा फैलायेगा, वह जुर्माना भरेगा। यह कार्रवाई नये कानून 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत होगी। इसे लागू कर दिया गया है। कानून का अनुपालन करने के लिए डीएम की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी सीडीओ, डीपीआरओ, प्रदूषण नियंत्र बोर्ड के अधिकारी शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत अब कचरा को मिक्स करके नहीं फेंका जा सकता है। इसके पृथक करने की जिम्मेदारी कचरा उत्पन्न होने वाले स्थल पर कर दी गई है। घरों से लेकर दुकानों तक को कचरे को कटेगरी के तहत अलग-अलग करके ही देना होगा। कचरे की उठान करने वाली एजेन्सी, ग्राम पंचायत या संबंधित को गांव के बाहर मिश्रित कचरा डंप करना प्रतिबंधित होगा। इसलिए अब कचरे का प्रबंधन घर या संस्थान स्तर पर ही किया जाएगा।

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