Basti News: नई न्यूनतम मजदूरी निर्धारित, नए दर से भुगतान का निर्देश
बस्ती, अक्टूबर 26 -- Basti News: बस्ती, हिटी। सहायक श्रमायुक्त बस्ती सचिन सिंह ने बताया कि शासन ने श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया गया है। इस संबंध में शासन ने 21 अक्टूबर को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की यह दर एक अक्टूबर से ही प्रभावी मानी जाएगी।श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्याम सुंदर शुक्ल बताया कि शासन ने न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन करते हुए एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित नई दरें निर्धारित कियास है। जनपद बस्ती में लागू क्षेत्रीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रतिष्ठानों, कारखानों एवं अन्य संबंधित नियोजनों में नियोजकों द्वारा श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। नये शासनादेश के अनुसार श्र...
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