बस्ती, अक्टूबर 24 -- Basti News: बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गैरइरादतन हत्या के मामले में पति-पत्नी व पुत्री को सात वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर डेढ़ वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ओझा ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि हर्रैया थाना क्षेत्र के पूरे सोरिल गांव निवासी राम बरन ने तहरीर देकर बताया था कि 8 मई 2014 को सुबह करीब नौ बजे वह अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर उनके पट्टीदार भीखू उर्फ भोलानाथ, उसकी पत्नी नीलम व पुत्री सुमन गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे के साथ हमला कर दिया। हाथ-मुक्के और लात से मार-पीट कर रामबरन को घायल कर दिया। शोर सुनकर गांव के कई लोग मौके पर पहुंच गए औ...