बस्ती, जुलाई 16 -- Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने सात वर्ष पुराने छात्र नेता कबीर तिवारी हत्याकांड में तलब किए गए सात आरोपितों के विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी किया। अदालत ने कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि आरोपितों की चल-अचल संपत्तियों का पता लगाकर उनकी कुर्की कराई जाए और कुर्की की रिपोर्ट 14 अगस्त तक न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। इससे पहले आरोपितों के विरुद्ध उद्घोषणा (धारा-82) की कार्रवाई की जा चुकी थी। कप्तानगंज थानाक्षेत्र के एंठीडीह निवासी कबीर तिवारी एपीएन पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष थे। दबंग छात्रनेता के रूप में उनकी कई लोगों से अदावत थी। यह भी पढ़ें- फर्जी कोर्ट समन भेजने पर बसपा नेता-पत्नी समेत तीन पर केस, पुरानी रंजिश में फर्जी कागज भेजे उनके बड़े पि...