बस्ती, अक्टूबर 10 -- Basti News: बस्ती। जिला न्यायालय की ओर से एक प्रतिवादी को एक साथ एक मुकदमे में धोखाधड़ी व गबन का आरोपी बताते हुए सम्मन जारी करने को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है। यह मामला छावनी थाने में दर्ज हुआ था। आरोप था कि नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने धोखे से रुपया लिया और गबन किया।हाईकोर्ट के अधिवक्ता केएल तिवारी ने बताया कि छावनी थाने में एक महिला ने संकटमोचन यादव नामक व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 420, 406, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिला न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को सम्मन जारी किया था। एक साथ धोखाधड़ी व गबन का सम्मन मिलने पर प्रतिवादी ने अधिवक्ता केएल तिवारी के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची की ओर से अधिवक्...