बस्ती, जुलाई 17 -- Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम/एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में व्यवसायी पुत्र राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के मामले में गुरुवार को कोई गवाही नहीं हुई। निर्धारित तिथि पर कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। अब न्यायालय ने जिरह व अन्य साक्षी के उपस्थित के लिए 20 जुलाई की तिथि तय की है। शेष गवाहों के विरूद्ध अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले में अदालत ने पूर्वमंत्री अमरमणि त्रिपाठी को भगोड़ा घोषित किया है। अदालत के आदेश पर उनकी संपत्ति की कुर्की की जा चुकी है। अपहरण कांड में गवाही के लिए नोटिस जारी होने के बाद भी गवाह पेश नहीं हो रहे हैं। यह भी पढ़ें- Basti News: कबीर तिवारी हत्याकांड के सात आरोपितों की संपत्ति कुर्क का आदेश अदालत ने गवाहों के खिलाफ गैर जमानतीय वारं...