बरेली, अक्टूबर 14 -- Bareily News: स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष कालीचरन ने राजेंद्रनगर में अधूरी सड़क का छह माह के अंदर निर्माण कराने का आदेश नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता को दिया है। राजेन्द्रनगर के ई ब्लॉक निवासी डॉ.ऋषीनंद्र वर्मा ने स्थायी लोक अदालत में नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता के खिलाफ केस दायर किया था। आरोप था कि नगर निगम ने पार्षद के आवास के पास तक सड़क का निर्माण कराया। शेष सड़क को अधूरा छोड़ दिया। तमाम शिकायतों के बाद भी नगर निगम ने शेष सड़क का निर्माण नहीं कराया। तब डॉ. ऋषीनंद्र वर्मा ने स्थायी लोक अदालत में केस दायर किया था।

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