बरेली, अगस्त 4 -- Bareily News: नाबालिग से दुष्कर्म कर उसके पांच वर्षीय भाई की गला दबाकर हत्या करने के मामले विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी महेश उर्फ मुकेश को सश्रम आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर चालीस हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना की आधी राशि मृतक के पिता को देने का भी आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि नवाबगंज क्षेत्र के एक गांव में पीलीभीत के दंपति अपने नाबालिग बच्चों के साथ रहकर मजदूरी करते थे। उसके घर के सामने रहने वाले महेश उर्फ मुकेश के अवैध संबंध मजदूर दंपति की नाबालिग बेटी से हो गये थे। 28 जुलाई 2020 को पति पत्नी मजदूरी करने गए हुए थे। उसके दो बच्चे खेलने घर के बाहर गए थे। घर में पांच वर्षीय बेटा सो रहा था। महेश...