बरेली, अक्टूबर 30 -- Bareily News: आंवला क्षेत्र के पचधेर गांव के दूधिया रमेश सिंह मर्डर केस में जिला जज प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोषी बलबीर सिंह, सतेंद्र सिंह और महावीर सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर कुल एक लाख 22 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने से एक लाख की राशि मृतक की पत्नी को देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि कोतवाली आंवला में क्षेत्र के महमूदपुर गांव के पूर्व ग्राम प्रधान प्रेमशंकर शर्मा ने चकरोड के पास गड्डे में अज्ञात शव मिलने की सूचना 28 मार्च 2016 को दी थी। शव की शिनाख्त आंवला क्षेत्र के पचधेर गांव के दूधिया रमेश सिंह के रूप में हुई थी। मृतक रमेश सिंह की पत्नी मुनीशा ने कोतवाली आंवला में तहरीर देकर...