बरेली, सितम्बर 20 -- Bareily News: बरेली। बगैर सेफ्टी बैल्ट के मजदूर को बिजली खंभे पर चढ़ाना ठेकेदार को बहुत मंहगा पड़ गया। मजदूर की मौत पर जेएम बहेड़ी योगेश कुमार चौधरी की कोर्ट ने ठेकेदार शैलेश गर्ग को दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। नवाबगंज क्षेत्र के गांव मुड़िया विशन सहाय निवासी जगदीश चंद्र ने थाना देवरनिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका भाई शिवदयाल बिजली के खंभे के गड्ढे खोदने का काम ठेकेदार शैलेश गर्ग के लिए करता था। देवरनिया क्षेत्र के सिंधौरा गांव के पास 13 मई 2015 को बिजली खंभे लगाने का काम चल रहा था। ठेकेदार शैलेश गर्ग ने बगैर सेफ्टी बेल्ट के मजदूर शिवदयाल को खंभे पर चढ़ा दिया। यह भी पढ़ें- Bareily News: बहेड़ी में मजदूर की मौत के ज़िम्मेदार को मिली दो साल की सजा खंभे से गिरने से मजदूर की मौत हो गई थी। इस केस की सुनवा...