बरेली, अक्टूबर 29 -- Bareily News: बरेली। उत्तर प्रदेश राज्यकर ब्याज माफी योजना-2026 का लाभ ईंट-भट्ठा कारोबारी भी उठा सकेंगे। योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित कर बकाये पर ब्याज और भुगतान न करने के कारण लगाए गए अर्थदंड की माफी का प्रावधान है। बुधवार को कैंट स्थित राज्य कर विभाग के जोनल कार्यालय में ईंट-भट्ठा व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक में अपर आयुक्त ग्रेड-1 एनएल सोनी ने बताया कि योजना 16 अक्तूबर से तीन महीने प्रभावी है। जिन व्यापारियों ने पहले मूल बकाये का आंशिक या पूर्ण भुगतान किया है, वे भी पात्र होंगे। यह भी पढ़ें- Fatehpur News: व्यापारियों की बैठक में ब्याज माफी पर चर्चा यह भी पढ़ें- Ghazipur News: ब्याज माफी योजना से व्यापारियों को मिलेगी राहत

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