बरेली, अक्टूबर 15 -- Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। नायब तहसीलदार कोर्ट ने भतीजों के नाम करोड़ों की जमीन की विरासत के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को रजिस्टर नोटिस देकर सुनवाई और साक्ष्य देने के लिए तलब किया है। गलत रिपोर्ट देने के आरोप में एसडीएम ने लेखपाल को नोटिस देकर 10 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। फरीदपुर के फर्रखपुर मझौआ की अनवर जहां के पति सुलेमान खां की जमीन मझौआ ई. बिलहरा गांव में परिवार वालों के शामिल खाते में थी। सुलेमान खां ने जीवित रहने के दौरान एसडीएम कोर्ट से परिवार वालों से जमीन का बंटवारा करा लिया था। 20 अगस्त 2020 को सुलेमान खां की बीमारी के चलते मौत हो गई। पति की मौत के आठ दिन बाद उनके 16 वर्षीय बेटे फरमान की मौत हो गई। पति और बेटे की मौत के बाद अनवर जहां लकवा ग्रस्त हो गईं। इसी का फ...