बरेली, अक्टूबर 8 -- Bareily News: मेडिकल कॉलेज के निदेशक से जमीनी विवाद में समझौता ना करने पर तलवार से हमला कर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विजेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने गैरइरादतन हत्या के दोषी अफजाल को सश्रम दस वर्ष की कैद और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आरोपी अफजाल की पत्नी गुलशन, बेटे आबिद, भाई मुनब्बर और मित्र तसव्बर को मारपीट कर चोटे पहुंचाने में प्रत्येक को तीन तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम सुनील पाण्डेय ने कहा कि थाना बारादरी में नवादा जोगियान निवासी काबिल हुसैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पिता निहाल हुसैन का रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के मालिक केशव अग्रवाल से जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है। पड़ोसी अफजाल उसके पिता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रह...