बरेली, अगस्त 24 -- Bareily News: बरेली, विधि संवाददाता। बच्ची से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पीड़िता और उसकी मां अपने बयानों से मुकर गई। ठोस सबूतों के अभाव में विशेष कोर्ट ने आरोपी वीरपाल को दोषमुक्त कर बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राहुल उपाध्याय ने बताया कि थाना भमौरा में पांच वर्षीय बच्ची की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 28 अगस्त 2022 को उसकी पांच वर्षीय बच्ची को पड़ोसी वीरपाल ने पांच रुपये का लालच देकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी वीरपाल को पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था। इस केस की गवाही के दौरान पीड़िता अपने बयानों से पूरी तरह से मुकर गई।

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