बरेली, अक्टूबर 12 -- Bareily News: बरेली। दूसरे समुदाय की महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में सीजेएम सुरेश कुमार दुबे की कोर्ट ने दोषी जीशान को सश्रम दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट में दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी ठोका है। थाना इज्जतनगर में इस व्यापारी की पत्नी ने 15 फरवरी 2019 को जीशान निवासी मठ लक्ष्मीपुर के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस केस की सुनवाई सीजेएम सुरेश कुमार दुबे की कोर्ट में हुई थी। आरोप साबित करने को अभियोजन अधिकारी शैलेश शेखर चार गवाह पेश कर कड़ी सजा को दलीलें दी थी।

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