बरेली, अक्टूबर 30 -- Bareily News: दहेज में बाइक की मांग को लेकर शादी के मात्र छह माह के बाद विवाहिता को जहर देकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज दशम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने दोषी पति को सश्रम दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पति पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि फरीदपुर क्षेत्र के गांव पचौमी की कोमल की शादी पांच मई 2021 को भमोरा क्षेत्र के गांव नौगवा ठाकुरान के शेर सिंह के साथ हुई थी। शादी के मात्र छह माह बाद 17 नवंबर 2021 को विवाहिता कोमल की सुसराल में जहर खाने से मौत हो गई। मृतका की मां रीता ने थाना भमौरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि शादी के बाद दहेज में बाइक की मांग को लेकर पति शेर सिंह, जेठ महेंद्र और ननद भूरी उसे मारपीट कर परेशान करते थे। रीता देवी, उसके बेटे अंकित...