बरेली, अक्टूबर 24 -- Bareily News: परसाखेड़ा और सीबीगंज औद्योगिक क्षेत्रों के 400 से अधिक छोटे-बड़े उद्योग अब नगर निगम के दखल से बाहर हो गए हैं। सितंबर 2024 में शासन के आदेश के बाद इन औद्योगिक क्षेत्रों को नगर निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। अब यहां गृहकर की वसूली उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) करेगा। नगर निगम केवल सितंबर 2024 से पहले के बकाया हाउस टैक्स की वसूली कर सकेगा। हालांकि, जिन उद्योगों ने नगर निगम में पहले से एडवांस में संपत्ति कर जमा कर रखा है, उनके मामलों में पेंच फंस गया है। नगर निगम हर साल संपत्ति कर से 70 से 90 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य पूरा करता रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों के 400 से अधिक उद्योगों से भी निगम को संपत्ति कर के रूप में बड़ी रकम मिलती थी। अब इन क्षेत्रों के नगर निगम के ...