बरेली, अक्टूबर 31 -- Bareily News: किसी भी तरह की दुघर्टना से बचने के लिए इस बार आतिशबाजी के अस्थाई बाजार लगाने के नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है। प्रशासन इन नियमों का कड़ाई से पालन करवा रहा है। नए नियमों के चलते अस्थाई बाजारों के साथ ही दुकानों की संख्या भी घट रही है। इससे पटाखा कारोबारी परेशान हैं। नए नियमों के तहत पटाखों को अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाएगा। दुकानें एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर होंगी। किसी भी संरक्षित कार्य से यह 50 मीटर की दूरी पर होंगी। मैदान में चारों तरफ 50 मीटर की जगह छोड़नी होगी। इस कारण बडे मैदान में दुकान लगाने के लिए जगह कम होती जा रही है। इसके अलावा किसी भी अस्थाई बाजार में 50 से अधिक दुकानों को अनुमति नहीं दी जाएगी। दुकानों का आकार 24 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा। दुकानों की संख्या कम...