बाराबंकी, अक्टूबर 15 -- Barabanki News: बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी ने हत्या के प्रयास के मामले में दो सगे भाइयों समेत पांच अभियुक्तों को 5-5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सभी को 17-17 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि थाना मसौली के दरवेशपुर निवासी राम प्रताप ने रिपोर्ट की थी कि 27 मार्च 2021 को रात करीब आठ बजे उसके गांव के ही कुछ लोगों ने शराब पीकर उसके घर के सामने लाठी डंडे से लैस होकर आए और गालियां देने लगे। उनके बेटे सर्वेश ने गाली देने से मना किया तो सभी लोग उसे मारने लगे। उसके शोर मचाने पर दूसरा बेटा अमरेश और बेटी संगीता तथा पत्नी गीता बचाने गईं तो आरोपियों ने उन लोगों को भी गाली देते हुए लात घूसे, डंडा, लाठी से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते ह...