Barabanki News: हत्या के प्रयास के अभियुक्त को 10 साल कारावास
बाराबंकी, अक्टूबर 16 -- Barabanki News: बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश नवल किशोर सिंह ने हत्या के प्रयास के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 60 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया। थाना कोठी पर 11 साल पहले ग्राम रहीमपुर निवासी गंगाराम की पत्नी बीनू ने अपने पति को जान से मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। तकालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। यह भी पढ़ें- Jhansi News: प्राण घातक हमले में दोषी को आजीवन कारावास कोर्ट ने अभियुक्त नंद किशोर निवासी ग्राम सेमरावां को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का करावास की सज...
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