बाराबंकी, जुलाई 13 -- Barabanki News: बाराबंकी। जिलाजज प्रतिमा श्रीवास्तव ने मारपीट के एक मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, इसके अलावा 14 हजार रुपए के अर्थ दंड दे दंडित किया। थाना देवा पर चार साल पहले सूरज निवासी ग्राम बंधिया ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि खेत मे पानी लगाने की बात को लेकर उसकी पिटाई कर दी जिससे उसे काफी चोट आई थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिला जज ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, कोर्ट ने अभियुक्त सतीश निवासी देवा को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, इसके अलावा 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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