बाराबंकी, जुलाई 28 -- Barabanki News: बाराबंकी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह कोर्ट संख्या 37 ने दहेज की मांग न पूरी होने पर विवाहिता की जला कर हत्या व आग की चपेट में आने से उसके आठ माह के पुत्र की मौत के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त पति को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 58 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। थाना सतरिख पर 12 साल पहले जिला लखनऊ के गोमतीनगर निवासी राम चन्द्र यादव ने सूचना दी कि उसने अपनी पुत्री की शादी सतरिख थाना क्षेत्र के रिंकू से की थी। शादी के बाद से ही उसका पति दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री को मारता पीटता था और प्रताड़ित करता था। उसकी पुत्री बताती थी कि रिंकू पल्सर बाइक की मांग करते हैं। एक दिन रिंकू ने उसकी पुत्री पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया। उसके साथ उसका आठ माह का ...