Barabanki News: छेड़छाड़ के दोषी को सात साल कारावास
बाराबंकी, जुलाई 28 -- Barabanki News: बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 32 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। थाना सुबेहा पर छह वर्ष पहले गांव के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने व छेड़छाड़ किये जाने की तहरीर दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को सात साल कारावास व 32 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।
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