बांका, अक्टूबर 30 -- Banka News: बांका निज संवाददाता। बांका पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों की गवाही और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के आधार पर न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के मामले में दो आरोपितों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला 29 अक्टूबर को जेएमएफसी बांका के न्यायालय में सुनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जयपुर थाना कांड संख्या 37/24 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 25(1-बी)ए और आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत मामला चल रहा था। मामले में अभियोजन पदाधिकारी जागृति कुमारी ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों की गवाही और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी ठहराए...