Banka News: कानफाड़ू हॉर्न बजाया तो लगेगा सात हजार तक जुर्माना, परिवहन विभाग सख्त
बांका, अक्टूबर 23 -- Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि। शहर की सड़कों पर कानफाड़ू हॉर्न बजाकर लोगों की परेशानी बढ़ाने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं है। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने और आम लोगों को अनावश्यक शोर से राहत दिलाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से जिलेभर में वाहनों के हॉर्न की लगातार जांच की जा रही है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 और 190(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है। विभागीय कार्रवाई के दौरान नियम तोड़ने वाले चालकों से सात हजार रुपये तक जुर्माना वसूल रही है। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और लोगों को तेज आवाज वाले हॉर्न से होने वाली परेशानी से बचाना है। खासकर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, वृद्धाश्रम और सरकारी...
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