बांका, जुलाई 28 -- Banka News: बांका, निज संवाददाता। बांका व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। यह भी पढ़ें- हथियार तस्करी मामले में तारा सिंह को एक साल पांच महीने की सजा सुनवाई और निर्णय सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) शैलेंद्र कुमार की अदालत ने बौंसी थाना के एक साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में बौंसी थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव निवासी उज्जवल कुमार, पिता- विजय यादव को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 26 के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने धारा 25(1-बी)ए के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ...