बांका, जुलाई 26 -- Banka News: बांका, निज प्रतिनिधि। बिहार में अब ग्राम पंचायतों का परिसीमन नए सिरे से राजस्व ग्राम के आधार पर होगा। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जिसके मुताबिक अधिक आबादी वाले गांव के नाम पर पंचायत का नामकरण और पंचायत मुख्यालय तय किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का आधार वर्ष 2011 की जनगणना को बनाया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए प्रखंड को ईकाई माना जाएगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण प्रखंड के उत्तर-पश्चिम से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व में समाप्त होगा। अब किसी गांव को विभाजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उ...