बांदा, अक्टूबर 23 -- Banda News: बांदा। अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में आरोपी सोहनलाल को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2004 कोतवाली नगर थाने में लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में आरोपी सोहनलाल पुत्र झल्लर उर्फ रामचरण, निवासी खांईपार कोतवाली नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। करीब 22 साल पुराने मामले में कोतवाली नगर पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई और कुल 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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