बांदा, अगस्त 13 -- Banda News: बांदा। विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह (प्रथम) की अदालत ने बिजली चोरी के 14 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जसपुरा कस्बा निवासी आरोपी पूरन गुप्ता को 'संदेह का लाभ' देते हुए मामले के सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिजली विभाग द्वारा मूल दस्तावेज पेश न करने और जब्त माल के रख-रखाव में बरती गई घोर लापरवाही पर तल्ख टिप्पणी की। अभियोजन के अनुसार बिजली विभाग के तत्कालीन प्रभारी अवर अभियंता अनिल कुमार ने 25 जनवरी 2012 को जसपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। यह भी पढ़ें- Kanpur News: 63 लाख बिजली बिल के बकाये पर मुकदमा, जांच के निर्देश विभागीय टीम ने पुलिस बल के साथ जसपुरा कस्बे में चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान आरोप लगाया ...