बांदा, अक्टूबर 8 -- Banda News: बांदा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीपाल सिंह की अदालत ने पूर्व में हत्या के मामले में सजायाफ्ता रामबहादुर सिंह उर्फ दाऊ सिंह, कल्लू सिंह और बलराम उर्फ बल्लू को गैंगस्टर में दोषसिद्ध करते हुए 4-4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 6-6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। फैसला सुनाए जाने के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया। अभियोजन के अनुसार, थाना कोतवाली नगर में वर्ष 2014 में रामबहादुर सिंह उर्फ दाऊ सिंह पुत्र चुन्नू सिंह, निवासी ग्राम कनवारा, थाना कोतवाली नगर, बांदा, कल्लू सिंह पुत्र बृजेश सिंह, निवासी झील का पुरवा, थाना कोतवाली नगर, बांदा तथा बलराम उर्फ बल्लू पुत्र चुन्नू सिंह, निवासी ग्राम कनवारा,...