बांदा, सितम्बर 19 -- Banda News: बांदा, संवाददाता। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने बाल श्रम अधिनियम के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों की कमी और अभियोजन पक्ष के दावों में विरोधाभास पाए जाने पर मेसर्स खान वेल्डिंग एण्ड मैकेनिकल वर्क्स के प्रोपराइटर गयासुद्दीन खान को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दोष साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीली कोठी, स्टेशन रोड का है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी (तत्कालीन) सुनील कुमार ने 27 जुलाई 2024 को पुलिस टीम के साथ खान वेल्डिंग दुकान पर छापेमारी की थी। जांच टीम ने दावा किया था कि दुकान पर छिपटहरी निवासी सोहेल पुत्र शहीद नाम का एक किशोर, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष ...