बांदा, अगस्त 3 -- Banda News: बांदा। जिला न्यायालय के सिविल जज (जू.डि.)/त्वरित न्यायालय ने पारिवारिक विवाद के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने बहू द्वारा अपने पति और ससुराल वालों पर लगाए गए घरेलू हिंसा, अतिरिक्त दहेज की मांग के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि महिला अपने आरोपों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही और उसने केवल ससुराल पक्ष को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। मामला अतर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां एक कॉलोनी की रहने वाली महिला की शादी 29 अप्रैल 2017 को फतेहपुर निवासी विवेक मिश्रा के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। यह भी पढ़ें- Banda News: विवाद को आपराधिक रंग देने की कोशिश नाकाम, दामाद का केस खारिज शादी के बाद प्रीति महज 56 दिन ही अपनी ससुराल में रही और जून 2017 में अपने मायके...