बांदा, अगस्त 12 -- Banda News: बांदा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) सत्यवीर सिंह की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाकर जान लेने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी घनश्याम यादव को साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपों से दोषमुक्त किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाहों के अपने बयानों से मुकर जाने के कारण आरोपी के खिलाफ दोष साबित नहीं हो सका। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 30 दिसंबर 2020 को शाम 4 बजे डिंगवाही के रामकिशोर का बेटा राकेश कुमार दूध बेचकर बाइक से लौट रहा था। बांदा-अतर्रा रोड पर बड़ोखर खुर्द के पास तेज रफ्तार कार ने गलत साइड में जाकर राकेश की बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया था और जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद कोतवाली ...