बांदा, नवम्बर 5 -- Banda News: बांदा। मकान को लेकर हुए विवाद व मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी डा. विकास श्रीवास्तव की अदालत ने तीन लोगों को दो-दो साल के कारावास व चार-चार हजा रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसी मामले में दो लोगों को एक नवंबर को सजा सुनाई गई थी। शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि अतर्रा थाने के शब्दा का पुरवा में एक मकान को लेकर चंद्रपाल व लाला भाट के परिवारों के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्षों ने अतर्रा थाने में पांच लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लाला भाट का कहना था कि मकान में अवैध कब्जे को लेकर चंद्रपाल के पक्ष से पांच लोगों ने लाठी-डंडों हमला कर दिया। तमंचे से फायर भी किया। इसमें लाला भाट के पक्ष से तीन लोग घायल हुए थे। तत्कालीन पुलिस क्षेत...