बांदा, अगस्त 16 -- Banda News: बांदा। लापरवाही से बाइक चलाकर 10 साल की मासूम बच्ची को कुचलने के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) सत्यवीर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव और मृतका के माता-पिता के बयानों से मुकर जाने के कारण आरोपी चालक देवीदयाल सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया है। अभियोजन के अनुसार 1 मई 2021 की दोपहर को मुन्ना की 10 वर्षीय बेटी गुलनाज उर्फ रुखसाना दुकान से सामान लेने जा रही थी, तभी मस्जिद के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में मवई बाईपास पर बच्ची की मौत हो गई थी। अदालत में गवाही के दौरान मृतका के माता-पिता अपने बयानों से पूरी तरह पलट गए। पिता मुन्ना ने स्वीकार किया कि वह हादसे के चश्मदीद गवाह नहीं हैं और उन्होंने दुर्घटन...