बांदा, अक्टूबर 1 -- Banda News: बांदा। पैलानी के इच्छावर में 12 वर्ष पूर्व खेत की मेड़ और फसल काटने को लेकर हुए खूनी संघर्ष में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या गिरि की अदालत ने आरोपी मनोज कुमार वाजपेयी को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। मुख्य आरोपी व मनोज के पिता रामस्वरूप वाजपेयी की ट्रायल के दौरान मौत होने के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही पहले ही समाप्त की जा चुका थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 अप्रैल 2014 की सुबह 11 बजे महामर्दन द्विवेदी उर्फ ननकऊवा खेत में गेहूं की फसल काट रहा था। तभी गांव के रामस्वरूप और उनका बेटा मनोज आए और जमीन को अपने पट्टे का बता लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में वादी के सिर और शरीर पर चोटें आई थीं। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिला...