बांदा, अक्टूबर 26 -- Banda News: बांदा। दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मामलों में पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में तारीखों पर गायब रहने और कोई भी सबूत पेश न करने को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय सिविल जज शुभांशु दास (जूनियर डिवीजन) ने आरोपी पति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी पति जुगुल की अर्जी को स्वीकार कर उसके खिलाफ चल रहे केस को निरस्त कर दिया और जमानतदारों को उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र की निवासी शीलू ने वर्ष 2017 में पति जुगुल एवं अन्य पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का परिवाद दर्ज कराया था। यह मामला कई वर्षों से अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने पत्नी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कई मौके दिए , लेकिन शीलू 26 अगस्त 2025 से ही कोर्ट की हर तारीख से अनुपस्थित चल रही थी। पीड़ित पति जुगुल ने वकील के माध्यम से न...