बांदा, अक्टूबर 27 -- Banda News: बांदा। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना नरैनी क्षेत्र में वर्ष 2022 में आरोपी सादिक उर्फ शाहिद निवासी लहुरेटा, थाना नरैनी के खिलाफ छेड़खानी व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष और पुलिस की इसी प्रभावी पैरवी के चलते आज अदालत ने आरोपी सादिक उर्फ शाहिद को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कारावास और 02 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। यह भी पढ़ें- Sambhal News: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

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