बांदा, सितम्बर 17 -- Banda News: -अदालत ने तीन हजार रुपये लगाया अर्थदंड बांदा। संवाददाता बबेरू थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय बांदा की अदालत ने दोषी पति को दस साल के सश्रम कारावास व 03 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार, थाना बबेरू क्षेत्र अन्तर्गत बगेहटा के पास की रहने वाले राजाभईया ने चार मई 2025 को थाना बबेरू पर अपने दामाद सुरेश पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम मझीवा सानी थाना बिसण्डा पर अपनी पुत्री की दहेज हत्या के आरोप लगाया था। मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरू सौरभ सिंह ने की। विवेचक ने 16जून 2025 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह व श्री उमाशंकर पाल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। पत्रावलियों का अवलोकन कर अदालत ने सुनवाई कर आरोपी सुरेश को द...