बांदा, अगस्त 13 -- Banda News: बांदा। ➡️ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अलग-अलग तीन मामलों में तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने 15500 रुपये जुर्माना किया है। भूरागढ़ गांव निवासी इंद्रजीत पुत्र गया प्रसाद पर आबकारी अधिनियम में दस हजार रुपये, जसपुरा थाने के झंझरी पुरवा गांव निवासी ओमप्रकाश पुत्र चतुरिया पर 2500 रुपये तथा चिल्ला थाने के चटसा गांव निवासी अनिल कुमार पुत्र बिंदा प्रसाद पर तीन हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया।

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