बांदा, अगस्त 18 -- Banda News: बांदा। न्यायालय ने धारधार हथियार से जानलेवा हमला करने मामले में दोषी को तीन वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। गिरवां थाने में झांसी जनपद के टरौली निवासी ओमप्रकाश पुत्र हरिओम के खिलाफ धारा 324 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के बाद मंगलवार को न्यायालय ने ओमप्रकाश को दोषी पाते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना व तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। सजायावी वारंट बनाकर उसे जेल भेज दिया गया।

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