बांदा, अक्टूबर 17 -- Banda News: बांदा, संवाददाता । जानलेवा हमले के 12 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रवीण कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने दोषी दो भाइयों को पांच साल की सजा सुनाई। सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, कानपुर नगर के सजेती थाना के कुटरा मकरंदपुर गांव निवासी विक्रम सिंह ने तिंदवारी थाने में 12 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि वह ससुराल महोखर में राधेश्याम के यहां आया था। सुबह वह और उसके ससुर राधेश्याम व शिवबदन ग्राम कुटरा मकरंदपुर फुफिया सास का खेत जोतने तिंदवारी, थाना क्षेत्र के ग्राम महुई आए थे। खेत जोतकर जैसे ही ग्राम पचनेही की तरफ गए तो उनका पीछा करते हुए राकेश व कमलेश, मां मीरा आए और निजी ट्रैक्टर से राजेश उसके भाई आगे ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। मां के उकसाने पर राजेश फरस...